पाकिस्तानी नागरिकों की दीर्घकालिक वीजा नीति (लॉन्ग टर्म वीजा पॉलिसी) के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से निर्णय लिया गया है। ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घ अवधि का वीजा (एलटीवी) है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है। ऐसे व्यक्तियों को अब सत्यापित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (e-FFRO) के पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा।
पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) राजस्थान डॉ. विष्णुकांत ने बताया- गृह मंत्रालय विदेशी-I विभाग के अवर सचिव प्रताप सिंह रावत की ओर से 28 अप्रैल 2025 को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मंत्रालय के आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2025 को जारी रखते हुए। जिसके द्वारा उक्त आदेश के तहत सभी दीर्घकालिक वीजा धारकों को उनके वीजा के निरसन से छूट दी गई थी। उपरोक्त निर्णय पर सरकार की ओर से विचार किया गया है। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घकालिक वीजा है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (e-FRRO) पोर्टल (https://indianfrro.gov.in) पर नए सिरे से आवेदन करना होगा।
1. उनके वैध दीर्घकालिक वीजा प्रमाण पत्र की प्रति। 2. नवीनतम तस्वीर (सफेद पृष्ठभूमि के साथ पासपोर्ट का आकार)। 3. नवीनतम पते के प्रमाण की प्रति। 4. पेशे/व्यवसाय व धर्म का विवरण। 5. यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है, तो आवेदन पत्र की एक प्रति। पुलिस महानिरीक्षक डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि आदेश के अनुसार दीर्घकालिक वीजा के लिए पुनः आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र 10 मई 2025 से उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध होगा। पार्टल 10 जुलाई 2025 तक खुला रहेगा। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक का दीर्घकालिक वीजा, जो उक्त अवधि में फिर से आवेदन करने में विफल रहता है, रद्द कर दिया जाएगा।
