बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को तत्कालीन एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में तीन साल की सजा बरकरार रखने के हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब उनकी विधायकी खत्म करने की मांग पर सियासत तेज हो गई है। 1 मई को हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी उनकी विधायकी खत्म नहीं करने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा सचिव से मिलकर कंवरलाल की मेंबरशिप खत्म करने का स्पीकर के नाम लेटर सौंपा। इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी भी कांग्रेस नेताओं ने कंवरलाल की 1 मई से विधानसभा सदस्यता खत्म करने और आगे 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहाराने की मांग की है।
डोटासरा,जूली बोले- हाईकोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी विधानसभा के प्रमुख सचिव को दे दी है
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा- कंवरलाल मीणा को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई गई है। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि किसी लोकसभा या विधानसभा सदस्य को 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल समाप्त कर दी जाए और यह फैसला 1 मई को आ चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ने पहले कहा कि उन्हें कोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। आज हमने उन्हें वह कॉपी भी सौंप दी है। विधायक दल का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने भी गया था, लेकिन वे विधानसभा में नहीं थे तो हमने विधानसभा के प्रमुख सचिव को कॉपी सौंप दी है।
उन्होंने कहा- जब देश में एक कानून है तो यह सभी पर वह समान रूप से लागू होना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में ही समाप्त कर दी गई थी, 7 दिन में उनका मकान भी खाली करवा लिया गया था। हम यहां मकान खाली कराने की बात नहीं कर रहे, लेकिन विधायक की सदस्यता तत्काल समाप्त होनी चाहिए। देश में दो तरह के कानून नहीं चल सकते।
नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर को लेटर लिखा- कंवरलाल मीणा की मेंबरशिप खत्म करें, छह साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य भी हों
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्पीकर वासुदेव देवनानी को लेटर लिखकर कंवरलाल मीणा की मेंबरशिप खत्म करने की मांग उठाई है। कंवरलाल मीण की तीन साल की सजा हाईकोर्ट से बरकरार रखने का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के प्रावधानों के अनुसार दो साल या इससे ज्यादा की सजा पर दोषी ठहराए जाने की तारीख से अयोग्य माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को इसके 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य माना जाएगा।
जूली ने लिखा- जुलाई, 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जिस दिन किसी भी विधायक या सांसद को सजा सुनाई जाएगी। उसी दिन से उनकी सदस्यता निरस्त मानी जाएगी और वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
बसपा विधायक बीएल कुशवाह की मेंबरशिप खत्म की गई थी
स्पीकर को लिखे लेटर में कहा गया है कि राजस्थान विधानसभा का इतिहास संवैधानिक परम्पराओं का दृढ़ता से पालन करने का रहा है। दिसंबर 2016 में बहुजन समाज पार्टी के धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे बी.एल. कुशवाह को अतिरिक्त जिला जज ने दो साल से अधिक की सजा सुनाई थी, जिसके आधार पर उनकी सदस्यता रद्द की गई और धौलपुर में उपचुनाव हुए।
राहुल गांधी से लेकर लालू यादव के उदाहरण दिए
लेटर में लिखा- मार्च 2023 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध गुजरात की एक अदालत ने फैसला दिया था, जिसके 24 घंटे से भी कम समय में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसी प्रकार पूर्व सांसद लालू प्रसाद यादव, तमिलनाडू की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक बटदुला आजम, विधायक कुलदीप सेंगर, विधायक विक्रम सिंह, लक्ष्यदीप से सांसद मोहम्मद फैजल, बिहार के विधायक अनंत सिंह आदि प्रकरणों में भी कोर्ट से दो साल से ज्यादा की सजा होने पर सदस्यता रद्द होने के उदाहरण हैं।


