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हिरण शिकार केस, सैफ-नीलम, तब्बू -सोनाली की मुश्किलें बढ़ीं:एक्टर्स को बरी करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची सरकार; सलमान का केस भी शामिल किया जाए

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राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में काले हिरण के शिकार मामले में लीव-टू-अपील दाखिल की। इसमें एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

एडवोकेट महिपाल विश्नोई के अनुसार, 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था। मामले में कोर्ट ने सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अब सरकार की लीव-टू-अपील स्वीकार होने पर इन सभी के खिलाफ मामले में फिर से सुनवाई होगी।

राज्य सरकार की अपील में ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति और एक्टर सलमान खान की सजा से जुड़े मामले को भी शामिल किया जाएगा। बता दें सलमान खान को इस मामले में पहले 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जो फिलहाल सस्पेंड है और वे जमानत पर है। सलमान की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में दायर अपील को भी हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है।

मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित केसों पर एक साथ सुनवाई होगी।

केस में सलमान खान के साथ ही सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को भी पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया था।
केस में सलमान खान के साथ ही सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को भी पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया था।

फिल्म ‘हम साथ-साथ है’ की शूटिंग के दौरान हुआ था काले हिरण का शिकार

  • फिल्म ‘हम साथ-साथ है’ की शूटिंग के दौरान 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार मामला सामने आया था। करीब दो दशक तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। हालांकि मामले में शामिल अन्य अभिनेताओं – सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।
  • सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को जेल भेजा गया था, फिलहाल वे जमानत पर है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सलमान पर एक अन्य मामला भी दर्ज हुआ था, जिसमें उन पर लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी हथियार रखने का आरोप था। हालांकि इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
M 24x7 News
Author: M 24x7 News

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