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हिस्ट्रीशीटर की स्कॉर्पियो को कुर्क करने का आदेश:अपराध की कमाई से खरीदी थी गाड़ी, नंबर 302 लिया था

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उदयपुर कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह की ओर से अपराध की कमाई से खरीदी गई स्कॉर्पियो गाडी को कुर्क करने का आदेश दिया हैं। मावली एडिशनल एसपी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी नारायण सिंह आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, फायरिंग, अपहरण, फिरौती मांगना और शराब तस्करी जैसे करीब 15 मामले दर्ज हैं।

आईपीसी में हत्या की धारा-302 से प्रेरित होकर ही इसने स्कॉर्पियो खरीदी थी। आमजन में भय पैदा करने के लिए ही गाड़ी का नंबर 302 लिया था। इस गाड़ी का उपयोग हत्या का प्रयास, फायरिंग और मारपीट कर फिरौती मांगने जैसी घटनाओं में कर चुका है।

पुलिस ने स्कॉर्पियो कुर्क कराने के लिए कोर्ट की शरण ली थी पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह के खिलाफ कोर्ट में 16 मई 2025 को इस्तगासा पेश किया था। पैरवी करते हुए बताया था कि अपराध से अर्जित अवैध रुपयों से खरीदी गई काली स्कॉर्पियो को कुर्क किया जाए। ऐसे में कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को स्कॉर्पियो कुर्की के आदेश जारी कर दिए।

स्कॉर्पियो सहित मोबाइल नंबर, इंस्टा आईडी में भी 302 नंबर लगाया एएसपी मनीष कुमार ने बताया- आरोपी 2010 से लगातार अपराध कर रहा है। अपने साथियों के साथ मिलकर अपराध करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित करता है। इसके आय को और कोई अन्य स्त्रोत नहीं है। इसने अपने इंस्टाग्राम आईडी, मोबाइल नंबर, गाडी आदि सभी में जानबूझकर 302 नंबर लगा रखे हैं ताकि लोगों में भय का माहौल रहे। आरोपी को कुछ दिन पहले शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसे जमानत मिल गई।

M 24x7 News
Author: M 24x7 News

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