जयपुर मेट्रो-प्रथम की सांगानेर एडीजे कोर्ट-11 ने आपसी रंजिश में आठ साल पहले महात्मा गांधी हॉस्पिटल, सीतापुरा के बाहर रात को अवैध देसी कट्टे से गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले मुख्य अभियुक्त कुलवेन्द्र सिंह उर्फ कुल्लू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
वहीं इस आपराधिक षडयंत्र में शामिल होने वाले चार अभियुक्तों सुनील शर्मा उर्फ लवली पंडित, पचवीर, जितेन्द्र माहेश्वरी व प्रितम लालवानी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों पर 5.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट की जज पुरवा चतुर्वेदी ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि 3 अगस्त 2017 की रात 1:45 बजे अभियुक्त कुल्लू ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध तौर पर जमाव किया और गोल्डी, दीपू व अंकुर के साथ बहस व मारपीट की।
इस दौरान ही उसने देसी कट्टे से गोली मारकर गोल्डी की हत्या कर दी। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपना सकते। मामले से जुड़े अधिवक्ता विपुल शर्मा ने बताया कि जीतू टाइगर के साथी राजेश का सुनील चौधरी से रुपए के लेन-देन का विवाद था। जिस पर राजेश ने उसके साथियों को अपने फार्म पर बुलाया और मारपीट की। बाद में साथियों ने अपने साथी जीतू टाइगर को घटना की जानकारी दी।
इस दौरान गोल्डी ने जीतू को थप्पड़ मार दिया और साथी को पिटवाने का आरोप लगाया। बाद में वे 3 अगस्त, 2017 को महात्मा गांधी अस्पताल के सामने पहुंचे। वहां पर जीतू के साथ में आए कुलवेन्द्र का दीपक व अंकुर से विवाद हो गया और कुलवेन्द्र ने अंकुर पर देसी कट्टा तान दिया। तभी गोल्डी ने बीच बचाव किया तो कुलवेन्द्र ने गोल्डी की गोली मारकर हत्या कर दी और साथियों सहित फरार हो गया।
घटना के बाद नारायण स्वामी ने सांगानेर सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
