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जेडीए ने तीन स्थानों पर अवैध बिल्डिंग को किया सील

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जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-04 में टर्मिनल 2 एयरपोर्ट के सामने वेद विहार के आवासीय भूखण्ड संख्या बी-141 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किये गये अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिग की कार्यवाही की गई। जोन-4 में टर्मिनल 2 एयरपोर्ट के सामने वेद विहार के आवासीय भूखण्ड संख्या बी-169 में अवैध रूप से होटल का संचालन किये जाने पर पुख्ता सीलिग की कार्यवाही। जोन-9 में कुसुम विहार के भूखण्ड सं. डी-2 में किये गये अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिग की कार्यवाही की गई। 7 नं. बस स्टैण्ड जगतपुरा से एयरपोर्ट जाने वाली फुटपाथ, रोड़ सीमा को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया को जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित टर्मिनल 2 एयरपोर्ट के सामने वेद विहार के आवासीय भूखण्ड संख्या बी-141 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 03.07.2025 को उक्त अवैध निर्माण के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवार चुनवाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित टर्मिनल 2 एयरपोर्ट के सामने वेद विहार के आवासीय भूखण्ड संख्या बी-169 में अवैध रूप से होटल का संचालन किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने एवं व्यवसायिक गतिविधियां बन्द करने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 03.07.2025 को उक्त अवैध होटल के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवार चुनवाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

जेडीए द्वारा जोन-09 के क्षेत्राधिकार में कुसुम विहार के भूखण्ड सं. डी-2 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 03.07.2025 को उक्त अवैध निर्माण के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से शटरों पर ताला व सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जोन-09 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित 7 नं. बस स्टैण्ड जगतपुरा से एयरपोर्ट जाने वाली फुटपाथ, रोड़ सीमा पर करीब 35 स्थानों पर कब्जा-अतिक्रमण कर अवैध रूप से लगाई गई थडियां, ठेलें, टेबल, कुर्सियां, तिरपाल, पत्थर की पट्टियां, होेर्डिंग, साईन बोर्ड इत्यादि लगाकर किये गये कब्जे-अतिक्रमणों को आज दिनांकः03.07.2025 को जोन-09 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-04, 09 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

M 24x7 News
Author: M 24x7 News

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