उदयपुर में पूर्व पार्षद के खिलाफ 16.17 लाख रुपए की वसूली का केस सिविल कोर्ट में पेश हुआ है। यह केस होटल व्यवसायी अनिल जारोली ने दर्ज कराया है। एडवोकेट मनोज कोठारी ने बताया कि हिरण मगरी सेक्टर-4 निवासी अनिल पुत्र जीवनलाल जारोली ने पूर्व महिला पार्षद के खिलाफ सिविल जज के समक्ष वाद पेश किया।
इसमें बताया कि होटल व्यवसायी अनिल जारोली और पूर्व महिला पार्षद पहले से एक-दूसरे से परिचित थे। पूर्व महिला पार्षद का पति रिसोर्ट, गार्डन और रेस्टोरेंट का संचालन करता है। पूर्व महिला पार्षद के निवेदन पर ही उसने उसके पति को कई बार पैसे उधार दिए थे। जिन्हें बाद में समय पर लौटाने की बात कही थी। वह अब तक 18 लाख रुपए उधार ले चुका था।
वापस पैसे मांगने पर साफ इंकार कर दिया। बाद में अनिल जारोली को करीब 82 हजार रुपए लौटाए। लेकिन अभी 16.17 लाख रुपए बाकी है। अब इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर निर्धारित की है। बता दें, पूर्व महिला पार्षद ने करीब तीन माह पहले होटल व्यवसायी अनिल जारोली पर रेप के प्रयास का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद होईकोर्ट ने होटल व्यवसायी की गिरफ्तार पर रोक लगा दी थी।







