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साइबर फ्रॉड को लेकर हाईकोर्ट ने पूछी गाइडलाइन:डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश, पहले भी साइबर क्राइम एसपी हो चुके हैं पेश

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प्रदेश में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से इसके संबंध में गाइडलाइन पूछी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस तरह के मामलों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मंशा भी जताई हैं।

इसे लेकर जस्टिस समीर जैन की अदालत ने मंगलवार को डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई

अदालत सोमवार को साइबर फ्रॉड के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की मंशा जताई।

साइबर अपराध से बचने के लिए चला रहे जागरूकता अभियान दरअसल, इस समय हाईकोर्ट में रोज साइबर फ्रॉड के आरोपियों की जमानत याचिकाएं लिस्ट हो रही है। दीपावली अवकाश से पहले भी एक साइबर फ्रॉड के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साइबर क्राइम एसपी को बुलाया था।

एसपी ने कोर्ट को बताया कि साइबर अपराध से बचने के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे है। साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नम्बर भी जारी किया हुआ है। इसके साथ ही साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए प्रदेश में 42 थाने में भी खोले गए हैं।

M 24x7 News
Author: M 24x7 News

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