सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल से अधिक की छूट नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार को ऐसे अभ्यर्थियों को तीन साल से अधिक आयु सीमा में छूट देने के लिए 8 सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दायर की थी।
अपील पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। अपील में सरकार की ओर से कहा गया था कि हमने भर्ती में आयु सीमा में अधिकतम 3 साल की छूट दी है।
इससे अधिक की छूट नहीं दी जा सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 1015 पदों पर भर्ती निकाली थी और इसके लिए परीक्षा की तारीख 5 अप्रैल 2026 प्रस्तावित की है।
एकलपीठ ने गलत टिप्पणी की सरकार ने अपील में कहा कि एकलपीठ ने अपने फैसले में गलत टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता ने पेपर लीक के संबंध में कोई राहत नहीं मांगी थी, फिर भी एकलपीठ ने गलत टिप्पणी की। दरअसल, एकलपीठ ने 31 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा था कि सरकार प्रभावशाली जातीय लॉबी के राजनीतिक दबाव के कारण फैसला नहीं कर पा रही है। यह जातीय लॉबी वोटों को प्रभावित करती है।
हाईकोर्ट ने पेपर लीक के मामले में तत्कालीन RPSC के सदस्यों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनकी मिलीभगत पर भी टिप्पणी की थी।
कैबिनेट सब कमेटी ने की थी सिफारिश वहीं एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं ने अपील पर बहस करते हुए कहा कि एसआई भर्ती-2021 में गठित कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट में सिफारिश करते हुए कहा था कि आगामी एसआई भर्ती में साल 2025 की भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों को विशेष रूप आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
राजस्थान पुलिस सेवा नियम-1989 में भी आयु सीमा में छूट देने का विशेष प्रावधान है, लेकिन सरकार तीन साल से अधिक छूट नहीं दे रही है। जबकि यह भर्ती चार साल बाद आ रही है। ऐसे में कई अभ्यर्थी तीन साल की छूट के बाद भी आयु सीमा से बाहर हो गए हैं।






