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ट्रेन में अवैध चेन पुलिंग पर RPF की सख्त कार्रवाई:8 महीने में 474 यात्री गिरफ्तार,1.83 लाख का जुर्माना वसूला

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उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर रेलवे सुरक्षा बल चेन पुलिंग के विरुद्ध एक्शन मोड में है। बिना किसी वैध कारण के ट्रेन रोकने की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।

जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नीतीश कुमार शर्मा ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में ही 495 मामले सामने आए। इनमें से 474 यात्रियों को मौके पर पकड़कर गिरफ्तार किया गया। रेलवे मजिस्ट्रेट ने 456 मामलों में तुरंत जुर्माना ठोका, जिससे अब तक 1 लाख 83 हजार 400 रुपए की वसूली हो चुकी है। बाकी मामले कोर्ट में हैं।

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बिना ठोस वजह के चेन पुलिंग करना पूरी तरह गैरकानूनी है। इससे एक ट्रेन ही नहीं, पीछे चल रही तमाम ट्रेनें लेट हो जाती हैं। यात्रियों का समय बर्बाद होता है और रेलवे को लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है।-मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी

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डीआरएम ने यात्रियों से अपील की है कि केवल आपात स्थिति में ही चेन पुलिंग का उपयोग करें। अनावश्यक चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी तथा इसके प्रति यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है।

कानून क्या कहता है?

भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा-141 के तहत बेवजह चेन पुलिंग करना गंभीर अपराध है। दोषियों को एक साल तक की कैद और 1 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है।

रेलवे लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि यात्री समझें कि एक गलत चेन पुलिंग से पूरा रेल नेटवर्क प्रभावित होता है। जोधपुर मंडल ने साफ संदेश दे दिया है, अब चेन खींचोगे तो जेब और जेल दोनों खाली होंगे।

रेलवे द्वारा चेन पुलिंग की व्यवस्था विशेष या आपात स्थिति के लिए की गई है,लेकिन कई बार सामान्य स्थिति में भी अकारण चेन पुलिंग की जाती है। जिसके कारण चेन पुल की गई गाड़ी के अलावा उसके पीछे चलने वाली गाड़ियां भी प्रभावित होने से समय और राजस्व की हानि होने के साथ-साथ सह यात्रियों को भी असुविधा होती है।

M 24x7 News
Author: M 24x7 News

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