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15 साल की बच्ची से रेप करने वाले को उम्रकैद:कोर्ट ने कहा- बालिका मानवता की धरोहर है, मनुष्य की वासना पूर्ति का साधन नहीं

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सीकर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने 15 साल की नाबालिग लड़की से रेप मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को अंतिम सांस तक (उम्रकैद) जेल में रखने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी पीड़िता के भाई का साला है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा- आरोपी ने पारिवारिक रिश्तों का फायदा उठाकर कम उम्र की बच्ची के साथ रेप किया।

कोर्ट ने आगे कहा- बालिका मानव धरोहर है, मनुष्य की वासना पूर्ति का साधन नहीं। आरोपी ने पीड़िता को ऐसा दंश दिया है, जो आजीवन उसके साथ रहेगा। उन्हें सम्मान पूर्वक विकसित होने का हक है। इस तरह का अपराध लीगल रूप से तो गंभीर है। रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर है। इसलिए आरोपी के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं रखी जा सकती।

5 पॉइंट में समझिए पूरा मामला…

1. 2023 में दर्ज करवाया था केस सरकारी वकील नागरमल कुमावत ने बताया- सीकर जिले के शहरी क्षेत्र की रहने वाली 15 साल की पीड़िता ने 1 अक्टूबर 2023 को पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि उसके बड़े भाई की शादी 2021 में होने के बाद भाई के साले का उनके घर पर आना-जाना हो गया था।

पीड़िता के घरवालों का दादाजी, मौसा जी से लड़ाई होने की वजह से पीड़िता के माता और पिता हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तब पीड़िता घर पर अकेली थी। इसी दौरान पीड़िता की भाभी ने अपने भाई को पीड़िता के घर पर अकेले होने के बारे में कहा और उसे पीड़िता के घर पर रहने के लिए भेज दिया।

2. विरोध पर दी थी जान से मारने की धमकी वकील नागरमल कुमावत ने बताया- आरोपी ने पीड़िता को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने कहा कि वह गुंडा है। जो पीड़िता के मां-बाप और भाई बहन को मार देगा। ऐसे में नासमझ होने और घरवालों की चिंता की वजह से पीड़िता अपने साथ हो रही जबरदस्ती का विरोध नहीं कर सकी। आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़िता के माता-पिता अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस आ गए।

3. बेल्ट से मारपीट करता था आरोपी वकील नागरमल कुमावत ने बताया- इसके बाद जब पीड़िता कॉलेज जाती तब भी आरोपी उसका पीछा करता और जान से मारने की धमकियां देता। कई बार आरोपी ने पीड़िता को होटल में ले जाकर भी उसके साथ रेप किया। होटल में रेप करने के दौरान आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ बेल्ट से मारपीट भी की।

आरोपी उसे अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देता। आरोपी पीड़िता को यह भी धमकी देता कि वह अपनी बहन को बोलकर पीड़िता के घरवालों के खिलाफ दहेज का झूठा मुकदमा करवा कर उन्हें जेल में बंद करवा देगा।

सीकर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने आज ये फैसला सुनाया है।- फाइल फोटो।
सीकर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने आज ये फैसला सुनाया है।- फाइल फोटो।

4. परिवार बोला- अब उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा नागरमल कुमावत ने बताया- मजबूर होकर 2023 में जुलाई महीने में पीड़िता ने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया। उन्होंने आरोपी और उसके घर वालों को बुलाया। आरोपी के पिता ने पीड़िता के पिता को कहा कि अब उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन सितंबर 2023 में ही पीड़िता की सगाई हो गई। ज

ब पीड़िता की सगाई के बारे में आरोपी को पता चला तो आरोपी ने पीड़िता के पिता के मोबाइल पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने आरोपी की बात मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार आरोपी युवक ने पीड़िता के पापा,भाई,रिश्तेदार और पीड़िता के मंगेतर और अन्य लोगों को वह फोटो और वीडियो वायरल कर दिए।

5. कोर्ट ने 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाह और 48 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए।

इसके बाद आज कोर्ट ने मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक जेल और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिलवाने के निर्देश दिए हैं।

M 24x7 News
Author: M 24x7 News

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