न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो के न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने पुलिसकर्मियों से मारपीट और जेसीबी छीनने के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस प्रकरण में आरोपियों की पैरवी एडवोकेट गगन वर्मा और प्रकाश रावत ने की।
यह मामला गेगल थाना पुलिस द्वारा आईपीएस सुमित मेहरड़ा के नेतृत्व में ग्राम बुबानी में अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई से जुड़ा है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किए थे। हालांकि, आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर जब्त की गई जेसीबी मशीन को मौके से भगा दिया था।
कोर्ट ने आरोपियों के अधिवक्ताओं, गगन वर्मा और प्रकाश रावत, के तर्कों से सहमत होते हुए महेंद्र रावत, केसर सिंह रावत, अशोक सिंह रावत, सेठा सिंह रावत, दिलखुश रावत, हरि प्रजापत, लोकेश प्रजापत और कल्लू खान को दोषमुक्त कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने परिवादी पुलिसकर्मी सतीश मीणा और रामनिवास को समन जारी कर तलब किया है।






